सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ,सीएम केजरीवाल ने की दिल्ली के एलजी से मुलाकात

दिल्ली सरकार के लिए एक बड़ी जीत में, सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि सरकार के लोकतांत्रिक रूप में, प्रशासन की वास्तविक शक्ति सरकार की निर्वाचित शाखा पर होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने एक सर्वसम्मत फैसले में कहा कि दिल्ली सरकार का सेवाओं पर नियंत्रण होना चाहिए, और उपराज्यपाल अपने फैसले से बंधे हैं। अदालत ने कहा कि दिल्ली सरकार अन्य राज्यों की तरह ही सरकार के प्रतिनिधि स्वरूप का प्रतिनिधित्व करती है और केंद्र की शक्ति का कोई और विस्तार संवैधानिक योजना के विपरीत होगा. सीजेआई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह, कृष्ण मुरारी, हिमा कोहली और पीएस नरसिम्हा की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने गुरुवार को फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार के लोकतांत्रिक रूप में, प्रशासन की वास्तविक शक्ति निर्वाचित सरकार के पास होनी चाहिए। यदि लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार को अधिकारियों को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं दी जाती है, तो जवाबदेही की तिहरी श्रृंखला का सिद्धांत बेमानी हो जाएगा। इसने कहा कि अगर अधिकारी मंत्रियों को रिपोर्ट करना बंद कर देते हैं या उनके निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, तो सामूहिक जिम्मेदारी का सिद्धांत प्रभावित होता है। पांच जजों की बेंच ने इस साल 18 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 2014 में आम आदमी पार्टी (आप) के सत्ता में आने के बाद से राष्ट्रीय राजधानी के शासन में केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच सत्ता संघर्ष देखा गया है.