पैन-आधार लिंक कराना है जरूरी, जानिए क्यों है जरूरी?

इसकी अंतिम तारीख 31 मार्च है. अगर आप तय समय में अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं कराते हैं तो आपका पैन कार्ड कैंसिल भी हो सकता है. वहीं तय तारीख के बाद आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करवाने पर 1000 रुपये का चार्ज भी देना पड़ेगा. सेंटर बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (सीबीडीटी) ने सभी करदाताओं से 31 मार्च, 2023 तक अपने पैन कार्ड को आधार से जोड़ने के लिए कहा है. अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पैन 1 अप्रैल 2023 से निष्क्रिय हो जाएगा. बता दें कि सेक्यूरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने भी निवेशकों को पैन को आधार से जोड़ने के निर्देश दिए हैं. सेबी का कहना है कि प्रतिभूति बाजार में लेनदेन जारी रखने के लिए ऐसा करना जरूरी है. लेकिन ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, पहले भी तो तमाम काम आधार के पैन कार्ड से बिना जुड़ा हुए हो ही रहे थे. दोनों कार्ड को जोड़ने के बाद क्या फायदा होगा. चलिए जानते हैं. आयकर विभाग ने पैन को आधार से जोड़ने की घोषणा तब की जब ये जानकारी मिली कि एक व्यक्ति को कई पैन कार्ड आवंटित किए गए हैं या कई लोगों के पैन कार्ड का नंबर एक ही है. यानी आयकर विभाग ने ये फैसला पैन डेटाबेस में दोहराव को कम करने के लिए किया गया है. मार्च 2022 में सीबीडीटी की तरफ से जारी किए गए एक सर्कुलर के मुताबिक, 1 जुलाई 2017 तक जिन लोगों को पैन आवंटित किया गया है उन्हें अपना आधार कार्ड और पैन को जोड़ने की जरूरत है. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा. 80 साल और उससे ज्यादा की आयु के कोई भी व्यक्ति को पैन को आधार से लिंक करने की जरूरत नहीं है वो लोग जो इनकम टैक्स नहीं भरने वालों की कैटेगरी में आते हैं अगर आप भारत के नागरिक नहीं है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ता है तो पैन कार्ड बंद कर दिया जाएगा. पैन कार्ड के बंद होने या निष्क्रिय होने का मतलब है कि आप अपने पैन कार्ड का इस्तेमाल कहीं भी नहीं कर पाएंगे. पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा तो आपको आयकर रिटर्न दाखिल करने में दिक्कतें आएगी. रुके हुए रिटर्न पर कार्रवाई भी नहीं की जाएगी. पैन के निष्क्रिय होने के बाद रिटर्न के मामले में लंबित कार्यवाही पूरी नहीं हो पाएगी. पैन निष्क्रिय होने से आपका टैक्स भी ज्यादा कटने की संभावना होगी. इसके अलावा व्यक्ति को बैंकों या किसी भी वित्तीय लेनदेन करने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पैन लेनदेन के लिए एक महत्वपूर्ण केवाईसी दस्तावेज है.