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पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ दर्ज 8 मामलों में उनकी अंतरिम जमानत बढ़ाई गई

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को मंगलवार को बड़ी राहत मिली है। एंटी-टेररिज्म कोर्ट (एटीसी) ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख इमरान खान के खिलाफ दर्ज आठ मामलों में उनकी अंतरिम जमानत 8 जून तक बढ़ा दी। उधर, इस्लामाबाद की एक एकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने नेशनल एकाउंटेबिलिटी व्‍यूरो (एनएबी) को अल-कादिर ट्रस्ट मामले में इमरान की पत्नी बुशरा बीबी को अंतरिम जमानत देकर गिरफ्तार करने से रोक दिया.दरअसल, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख इमरान खान के तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में 18 मार्च को न्यायिक परिसर में पेश होने से पहले पुलिस और उनके समर्थकों के बीच झड़प हुई थी। इस झड़प में करीब 25 पुल‍िसकर्मी घायल हुए थे। इस मामले में इमरान के खि‍लाफ इस्लामाबाद के विभिन्न पुलिस थानों में मामले दर्ज किए गए थे.तोशाखाना कैबिनेट डिवीजन के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक विभाग है, जो 1974 में स्थापित हुआ था। यह अन्य सरकारों और राज्यों के प्रमुखों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा शासकों, सांसदों, नौकरशाहों और अधिकारियों को दिए गए कीमती उपहारों को संग्रहि‍त करता है। क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान को इन कीमती उपहारों की बिक्री का विवरण साझा नहीं करने के कारण पिछले साल अक्टूबर में पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने अयोग्य घोषित कर दिया था.इस बीच, इस्लामाबाद की एक एकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने नेशनल एकाउंटेबिलिटी व्‍यूरो (एनएबी) को अल-कादिर ट्रस्ट मामले में पीटीआई प्रमुख इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को अंतरिम जमानत देकर गिरफ्तार करने से रोक दिया.बुशरा बीबी के वकील ख्वाजा हारिस अदालत में पेश हुए और बुशरा बीबी की अंतरिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की। सुनवाई के दौरान हारिस ने कोर्ट को बताया क‍ि बुशरा बीबी को भ्रष्टाचार रोधी निकाय से कोई नोटिस नहीं मिला है। इसके बाद कोर्ट ने 31 मई तक जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए एनएबी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 

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