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गैंगस्टर केस में सांसद अफजाल अंसारी दोषी करार, पुलिस ने हिरासत में लिया

पूर्वांचल माफिया इस वक्त डर से कांप रहे हैं। अतीक अहमद और अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या के बाद पूर्वांचल में योगी सरकार की दहशत फैल गई है। गैंगस्टर मामले में शनिवार को 15 साल बाद गाजीपुर एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट फैसला सुनाया। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहाकि, गैंगस्टर केस में मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी दोषी हैं। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी पर पांच लाख का जुर्माना और दस साल की सजा सुनाई है। अफजाल अंसारी भी दोषी पाए गए पर उन पर फैसला 2 बजे के बाद आएगा। 15 साल बाद आने वाले इस फैसले की पहले डेट 15 अप्रैल थी। जिसे बढ़ाकर 29 अप्रैल कर दी गई थी। बांदा जेल में बंद मुख्‍तार अंसारी जहां वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेशी में शामिल होंगे। वहीं उसका भाई अफजाल अंसारी कोर्ट में पहुंच चुके हैं।कोर्ट परिसर मौजूदा वक्त संगीनों के साए में हैं। गैंगस्टर मामले में अफजाल अंसारी को अगर 2 साल से ज्यादा की सजा हुई तो अफजाल की सांसदी खत्म हो जाएगी। भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में दर्ज केस के आधार पर अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर का केस दर्ज हुआ था। मुख्तार अंसारी के खिलाफ भाजपा विधायक कृष्णानंद राय और नंदकिशोर गुप्ता रुंगटा की हत्या के मामले में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज है। दोनों भाईयों के खिलाफ मुहम्मदाबाद थाने में 2007 में क्राइम नंबर 1051 और 1052 दर्ज हुआ था। गाजीपुर की सांसद-विधायक अदालत, माफिया मुख्तार अंसारी और उसके भाई अफजाल अंसारी पर अपहरण और हत्या के मामले में आज फैसला सुनाएगी। इसके मद्देनजर अदालत के बाहर भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की गई।

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