बिजनेस

ईपीएफओ -अब आपके पास है ज्यादा पेंशन लेने का ऑप्शन

ईपीएफओ की ओर से कहा गया है कि यह प्रक्रिया जल्द ही ऑनलाइन शुरू कर दी जाएगी और इसके लिए एक  (यूनीक रिसोर्स लोकेशन) जारी किया जाएगा. इसके बारे में जानकारी देने के लिए क्षेत्रीय पीएफ आयुक्त सार्वजनिक सूचना के लिए नोटिस बोर्ड और बैनर के माध्यम से जागरुकता फैलाएंगे. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन  ईपीएफओ ने कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत हायर पेंशन के लिए आवेदन का मौका दिया है. 31 अगस्त 2014 तक मेंबर रहे जिन कर्मचारियों ने योजना के तहत हायर पेंशन विकल्प नहीं चुना था, वो अब भी ये काम निपटा सकते हैं. ईपीएफओ की ओर से इस संबंध में जरूरी गाइडलाइंस जारी की गई हैं. इस काम को करने के लिए 3 मार्च 2023 तक का समय है.  ईपीएफओ द्वारा हायर पेंशन ऑप्शन के लिए जारी की गई गाइडलाइंस के मुताबिक, अब मेंबर और एम्प्लॉयर EPS के तहत जॉइंट रूप से आवेदन कर सकेंगे. बता दें नवंबर 2022. को सुप्रीम कोर्ट ने  Employees Pension (Amendment) Scheme 2014 को बरकरार रखा था. 22 अगस्त 2014 के ईपीएस संशोधन ने पेंशन योग्य सैलरी कैप को 6,500  रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रति माह किया गया था. इसके साथ ही मेंबर्स और एम्प्लॉयर्स को EPS में उनके वास्तविक वेतन का 8.33%  कॉन्ट्रीब्यूट करने की भी अनुमति दी थी. एक ऑफिशियल आदेश में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन  ईपीएफओ ने फील्ड कार्यालयों द्वारा ‘संयुक्त विकल्प फॉर्म’ स्वीकार करने की गाइडलाइन जारी की है. संगठन की ओर से कहा गया है कि यह प्रक्रिया जल्द ही ऑनलाइन शुरू कर दी जाएगी और इसके लिए एक URL (यूनीक रिसोर्स लोकेशन) जारी किया जाएगा. इसके बारे में जानकारी देने के लिए क्षेत्रीय पीएफ आयुक्त सार्वजनिक सूचना के लिए नोटिस बोर्ड और बैनर के माध्यम से जागरुकता फैलाएंगे.  कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से कहा गया है कि हायर पेंशन ऑप्शन चुनने के हर आवेदन को रजिस्टर किया जाएगा. डिजिटली लॉग इन कर आवेदन की प्रक्रिया पूरी … होगी और आवेदक को रसीद संख्या दे दी जाएगी. संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय के प्रभारी हायर पेंशन वाले कंबाइंड ऑप्शन के लिए आवेदन किए गए मामले . की जांच करेंगे और आवेदक को ई-मेल/डाक के माध्यम से और बाद में SMS के जरिए जानकारी   मौजूद,कराएंगे.  एप्लिकेशन फॉर्म के साथ सभी संबंधित दस्तावेजों को जमा करना होगा. जॉइंट ऑप्शन में डिसक्लेमर और डिक्लरेशन का विकल्प चुनना होगा. PF से पेंशन फंड तक में एडजस्टमेंट करने के लिए जॉइंट फॉर्म में कर्मचारी की सहमति की जरूरत होगी  एप्लिकेशन जमा होने के बाद जल्द ही यूआरएल (यूनिक रिसोर्स लोकेशन) बताया जाएगा.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button