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अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा

वाराणसी की एमपी-एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. वाराणसी के एक 32 साल पुराने मामले में सोमवार को एमपी-एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया है. वाराणसी की अदालत ने सोमवार को अवधेश राय हत्याकांड में ये फैसला सुनाया, साथ ही कोर्ट ने एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. अवधेश राय हत्याकांड में वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने सोमवार को दोषी करार दिया. कोर्ट ने दोपहर बाद इस केस में सजा का एलान कर दिया. कोर्ट ने हत्याकांड में दोषी मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने पूर्व विधायक पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगा है. 32 साल इस पुराने मामले आईपीसी 302 के तहत मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. अवधेश राय की हत्या तीन अगस्त 1991 को हुई थी. तब अवधेश राज अपने छोटे भाई और वर्तमान कांग्रेस नेता अजय राय के घर के बाहर खड़े थे. उसी वक्त वहां मारुती वैन आई और उस वैन से काफी लोग बाहर निकले. उन लोगों ने अवधेश राय पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई. गोलियों की आवाज के आसपास का पूरा इलाका गूंज उठा था.

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