मनीष कश्यप की याचिका पर 21 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई
यूट्यूबर मनीष कश्यप की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 11 अप्रैल सुनवाई की. ये सुनवाई जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस संजय करोल की बेंच ने की. इसे लेकर एससी की बेंच ने केंद्र, बिहार और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया है. कोर्ट इस पर अगली सुनवाई 21 अप्रैल को करेगा.यूट्यूबर कश्यप ने तमिलनाडु में प्रवासी कामगारों के बारे में फर्जी खबरें साझा करने के संबंध में खुद पर बिहार और तमिलनाडु में की गई एफआईआर को एकसाथ सुनने की मांग याचिका में की है. गिरफ्तार यूट्यूबर ने बिहार और तमिलनाडु में दर्ज FIR और NSA मामले में राहत की मांग के साथ याचिका में जमानत की मांग भी की है.बार एंड बेंच के मुताबिक, यूट्यूबर मनीष कश्यप की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने कोर्ट में कहा कि तमिलनाडु ने यूट्यूबर मनीष कश्यप के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज कीं और बिहार की एक एफआईआर पर उसकी जमानत खारिज कर दी गई. वह दो राज्यों में 5 मुकदमों का सामना कर रहा है.उन्होंने आगे कहा, “एक अपराध कई कार्यवाही को जन्म नहीं दे सकता है और ऐसा अर्नब गोस्वामी मामले में ऐसा किया गया था. इसलिए मैं अदालत से प्रार्थना कर रहा हूं कि बिहार एफआईआर को प्रमुख एफआईआर होने दें. वहां दूसरी एफआईआर में हैंड्स ऑफ अप्रोच मतलब गैर हस्तक्षेप होने दें. मनीष कश्यप ने अपनी याचिका में कहा है कि मुझे तमिलनाडु ले जाया जा रहा है जहां की भाषा मुझे समझ नहीं आती.”